पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अरेस्ट से पहले जमानत मंजूर – क्या उसने कोई गंभीर अपराध किया है?


UPSC सिविल सेवा परीक्षा में फर्जीवाड़ा और आरक्षण के तहत OBC व दिव्यांग कोटे का अनुचित लाभ उठाने के आरोपों से घिरी IAS उम्मीदवार पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूजा खेडकर को अरेस्ट से पहले अंतरिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है।

“क्या उसने कोई हत्या की है?” – सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और सतीशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा:

“पूजा खेडकर ने ऐसा कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह न तो ड्रग माफिया है, न आतंकवादी और न ही NDPS कानून के तहत कोई अपराधी। उस पर हत्या का भी आरोप नहीं है। जांच एजेंसियां अपनी प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन लड़की ने सब कुछ खो दिया है। उसे अब कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली।”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूजा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध, बताया आरोप गंभीर

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर को जमानत देने का विरोध किया। पुलिस के वकीलों ने दलील दी कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही है और उस पर लगे आरोप गंभीर हैं।

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क्या हैं पूजा खेडकर पर लगे आरोप?

  • वर्ष 2022 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करते समय पूजा खेडकर पर यह आरोप है कि उसने झूठी जानकारी देकर आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश की।
  • उसने OBC और दिव्यांग श्रेणी में खुद को दिखाकर फायदा उठाने का प्रयास किया।
  • हालांकि, पूजा ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और खुद को निर्दोष बताया है।

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हाईकोर्ट को पहले ही देना चाहिए था जमानत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इस मामले की प्रकृति और तथ्यों को देखते हुए, हाईकोर्ट को पहले ही पूजा को जमानत दे देनी चाहिए थी।


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